Interesting facts Indian Constitution : संविधान के बारे में रोचक तथ्य

Interesting facts Indian Constitution : भारतीय संविधान आम शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान सर्वोच्च नियम – पुस्तिका है जो भारत के शासन के लिए निर्देशों का पालन करती है. भारत के स्वतंत्र होने से पहले, अंग्रेजों ने नियम बनाए जिन्हें अधिनियम के रूप में जाना जाता था, अंतिम भारत सरकार अधिनियम 1935 था।

ये अधिनियम पक्षपाती थे और भारतीय नागरिकों को कई बुनियादी अधिकारों से वंचित करते थे साल 1946 में जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान के अंतिम प्रारूप के साथ आने से पहले बहुत सारी बहसें और चर्चाएँ हुईं।

Interesting facts Indian Constitution Hindi Main
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हमारे संविधान को जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कानूनी रूप से लागू किया गया था। आज के आर्टिकल में हम गणतंत्र दिवस ( Republic day ) पर, संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने वालें हैं जो की आपको एक भारतीय होने के नाते जरूर पता होना चाहिए तो आइए दोस्तों जानते हैं •> Interesting facts Indian Constitution Hindi Main • Bharateey Sanvidhaan ke Bare Me Rochak tathy ?

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भारत के मूल संविधान को Prem Bihari Narayan Raizada ने सुंदर सुलेख के साथ प्रवाहित इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था। प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था।

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हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियां भारत की संसद के पुस्तकालय में विशेष Helium गैस से भरे बॉक्स में रखी जाती हैं.

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25 भागों में 448 Articles & 12 अनुसूचियों में , भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है.

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संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी, को अंतिम मसौदे के साथ आने में ठीक 2 साल • 11 महीने • 18 दिन का समय लगा था.

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जब मसौदा तैयार किया गया और बहस और चर्चा के लिए रखा गया, तो इसे अंतिम रूप देने से पहले 2 हजार से अधिक संशोधन किए गए थे.

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संविधान का प्रारूपण अंतत: 26 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ। लेकिन, इसे कानूनी रूप से दो महीने बाद ही 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाने लगा।

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हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं और यह दो दिन बाद 26 जनवरी को लागू हुआ।

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हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करते समय विभिन्न अन्य संविधानों से प्रेरणा ली, यही कारण है कि भारतीय संविधान को अक्सर ” उधार का थैला ” कहा जाता है.

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पंचवर्षीय योजनाओं (Five Year Plan) की अवधारणा USSR से ली गई थी, और निर्देशक सिद्धांत (सामाजिक-आर्थिक-अधिकार) आयरलैंड से लिए गए थे.

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हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता • समानता • बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, जो कि फ्रांसीसी आदर्श वाक्य भी है।

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हमारे संविधान का प्रस्तावना United States of America के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, जो की “हम लोग” से शुरू होता है.

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“मौलिक अधिकारों” को हमारे संविधान द्वारा अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है. वर्तमान में भारतीय संविधान सात मौलिक अधिकारों को अपने सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देता है।

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खास बात यह है भी दोस्तों कि शुरुआत में भारतीय संविधान में “संपत्ति का अधिकार” भी एक मौलिक अधिकार था. वहीं हमारे भारतीय संविधान के Article 31 में कहा गया है कि, “कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।” फिर, 44वें संविधान संशोधन साल 1978 में इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था.

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भारतीय संविधान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक के रूप में भी सराहा गया है क्योंकि इसमें अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं वहीं इसके लिए 124 संविधान संशाेधन विधेयक पारित किए गए थे साल 2022 तक !

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